मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना में जमीन के पट्टे के लिए करे आवेदन 30 जून से पहले

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मध्य प्रदेश में निवासरत उन गरीब और आवासहीन परिवारों के लिए प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान के द्वारा एक बहुत ही सुखद योजना की खबर है, जिनके पास खुद का घर बनाने के लिए बिल्कुल भी जमीन नहीं है. मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना के तहत मध्य प्रदेश के हर भूमिहीन परिवार को न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु भूमि देने का ऐलान किया है. इस लेख के माध्यम से विस्तार से जानते हैं कि मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना का लाभ किसे और कैसे मिलेगा –

प्रत्‍येक परिवार को न्‍यूनतम मूलभूत आवश्‍यकताओं (रोटी ,कपड़ा और मकान) के साथ सम्मानपूर्वक जीवन जीने का अधिकार है। देश के ऐसे गरीब परिवारों को केन्‍द्र अथवा राज्‍य की आवासीय याजनाओं का वा‍स्‍तविक रूप से लाभ तभी मिल पायेगा जब उनके पास आवास भू-खण्‍ड प्राप्‍त हो. आवासीय भू-खण्‍ड प्राप्‍त होने पर शासकीय याजनाओं एवं बैंक से आवास ऋण (Home Loan) में प्राप्‍त करने में सहायता हो सकती है.

अत: मध्यप्रदेश की सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में प्रत्‍येक ग्राम पंचायत में ‘आबादी क्षेत्र’ की भूमि पर वास्तविक पात्र परिवारों को आवासीय भू-खण्‍ड उपलब्‍ध कराने के लिये “मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना” प्रारम्भ की है. यह योजना 29 अक्टूबर 2021 से ही लागू हो चुकी है.

कहाँ से एवं कैसे करे आवेदन – मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना (CM Aavasiy Bhu Adhikar Yojna) के फॉर्म saara.mp.gov.in पर ऑनलाइन भरे जा सकते है. आप घर बैठे आवेदन इस लिंकपर क्लिक के माध्यम से कर सकता है.

ऑनलाइन आवेदन के लिए आवेदक के पास पासपोर्ट साईज का फोटो,आधार कार्ड (पति/पत्नी एवं सभी अविवाहित सदस्यों के),समग्र आई डी (सभी सदस्यों की) , राशन कार्ड, मतदाता परिचय पत्र (वोटर कार्ड),आय प्रमाण पत्र, मध्य प्रदेश का मूल निवासी प्रमाण पत्र, OTP प्आराप्दित करने के लिए मोबाईल आदि होना चाहिए.

आवेदन के लिए कुछ आवश्यक शर्ते है –

१. आवेदक मध्य प्रदेश का स्थायी मूल निवासी होना चाहिए.

२.आवेदक के पास 05 एकड़ से कम भूमि होना चाहिए.

३. आवेदक के पास स्वतन्त्र (खुद के परिवार) रूप से रहने के लिए आवास नहीं होना चाहिए.

४. आवेदक के परिवार का कोई भी सदस्य आयकर दाता न हो एवं किसी भी प्रकार की शासकीय सेवा में कार्यरत न हो.

५. आवेदक के पास सार्वजानिक वितरण प्रणाली यानी पीडीएस के अंतर्गत राशन प्राप्त करने की प्रात्रता पर्ची होना चाहिए.

६. 01 जनवरी 2021 तक की स्तिथि में आवेदक के पास जिस पंचायत में वह भू खंड चाहता है वहा की मतदाता सूचि में नाम दर्ज होना चाहिए.

योजना के लाभ – योजना के अंतर्गत पात्र पाए गए आवेदक को 60 वर्गमीटर भूमि (आवासीय भूखंड) आबादी क्षेत्र में दी जाएगी. भूखंड का आवंटन होने के बाद आवेदक को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ भी मिल सकता है. आवेदक उक्त भूखंड पर बैंक या किसी वित्तीय संसथान से आवास लोन (Home Loan) ले सकता है.

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