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सत्र 2023-24 के लिए RTE आवेदन

शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत अशासकीय विद्यालयों में सत्र 2023-24 के लिए RTE के प्रवेश के लिए आवेदन दिनांक 13 मार्च 2023 से शुरू हो रहे है.

RTE प्रवेश 2022-23 के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ दिनांक : 13 मार्च 2023

सत्र 2022-23 के लिए RTE ऑनलाइन आवेदन अंतिम दिनांक : 23 मार्च 2023

ऑनलाइन आवेदन सत्यापन करवाना : 15 मार्च 2023 से 28 मार्च 2023

रेंडम पद्धति से ऑनलाइन लोटरी द्वारा स्कूल का आवंटन एवं चयनित आवेदकों को sms द्वारा सूचना : 28 मार्च 2023

छात्र द्वारा आवंटित स्कूल मे प्रवेश लेना एवं स्कूल द्वारा छात्र के प्रवेश की रिपोर्टिंग करना : 31 मार्च 2023 से 10 अप्रेल 2023

ऑनलाइन आवेदन हेतु आवश्यक शर्ते एवं पात्रता :

  1. प्रवेश के समय प्रवेशार्थी का नाम, माता, पिता का नाम, जन्म दिनांक, निवास के ग्राम/ वार्ड की जानकारी का मिलान मूल प्रमाण पत्र से न होने की स्थिति मे सीट आवंटन अमान्य कर दिया जायेगा।
  2. एक प्रवेशार्थी द्वारा एक ही आवेदन प्रस्तुत किया जायेगा, एक से अधिक आवेदन प्रस्तुत किया जायेगा तो पोर्टल द्वारा आवेदन निरस्त कर दिया जायेगा|
  3. आवेदक को आरटीई कोटा के प्रवेश हेतु अशासकीय विधालय में प्रवेश की पात्रता एवं उससे संबंधित निर्धारित दस्तावेज सत्यापन के समय प्रस्तुत न करने की स्थिति मे आवेदक का ऑनलाइन आवेदन अमान्य कर दिया जायेगा।
  4. आवेदक अपने ग्राम/वार्ड, पड़ोंस अथवा विस्तारित पड़ोंस मे स्थित स्कूलों की स्कूल आईडी पता पता करनें के लिये क्लिक करें
  5. प्रवेशार्थी पूर्व से ही आरटीई अर्न्तगत किसी प्राइवेट स्कूल में निःशुल्क अध्ययन किया है अथवा अध्ययनरत है, तो वह ऑनलाइन आवेदन सत्र 2023-24 हेतु पात्र नही है ।
  6. प्रवेश के लिये दिनांक 17 अप्रेल 2023 की स्थिति में  कक्षा नर्सरी-/ के.जी.-1/ के.जी.-2 में न्यूनतम आयु 03 से 05 एवं कक्षा-1 में न्यूनतम आयु 05+ से 07 वर्ष है।

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सत्र 2022-23 के लिए RTE आवेदन फॉर्म

अपने अलोटमेंट लेटर यहाँ से करे डाउनलोड ( Available Soon)

द्वितीय चरण हेतु रिक्त सीटो को पोर्टल पर प्रदर्शित करना : 13 अप्रेल 2023.

द्वितीय चरण हेतु स्कूल की चॉइस को अपडेट करना : 13 अप्रेल 2023 से 18 अप्रेल 2023.

द्वितीय चरण की ऑनलाइन लाटरी द्वारा स्कूल का आवंटन :20 अप्रेल 2023

द्वितीय चरण में स्कूल आवंटन होने वाले बच्चो को आवंटित स्कूल में प्रवेश हेतु आवश्यक कार्यवाही करना : 20 अप्रेल 2023 से 25 अप्रेल 2023

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APNAONLINEBHANPURA.CO.IN: आपमें से बहुत सारे पालको के मन में सवाल था की मध्य प्रदेश शासन ने सत्र 2021-22 में तो RTE में प्रवेश प्रकिया करवा ली. परन्तु गत शेक्षणिक सत्र 2020-21 में जो बच्चे रह गए थे उनके लिए RTE में प्रवेश के आवेदन कब होंगे, RTE में प्रवेश के लिए पात्रता क्या होगी? RTE में प्रवेश के लिए उम्र क्या होगी? आवेदन कब किए जायेंगे? आवेदन की अंतिम दिनांक क्या होगी? तो आपके सारे सवालों के जवाब इस पोस्ट में आपको मिल जायेंगे परन्तु फिर भी आपके मन में कोई सवाल रह गया हो तो आप कमेन्ट करके पूछ सकते है.

शेक्षणिक सत्र 2020-21 में RTE के अंतर्गत मान्यता प्राप्त स्कुलो में प्रवेश के लिए प्रथम चरण के पश्चात रिक्त रही सीटो पर प्रवेश की प्रक्रिया यानी 2020-21 RTE Second Round में प्रवेश के लिए पूर्व में पंजीकृत छात्रो के लिए स्कुल विकल्प चॉइस करने के लिए 29.10.2021 से ऑनलाइन आवेदन शुरू किए जा रहे है जो 07.11.2021 तक चलेंगे. रेंडम पद्धति से ऑनलाइन लोटरी के द्वारा स्कूलों का आवंटन 10 नम्बर 2021 को किया जायेगा. वहीँ यह पूरी प्रकिया 15.11.2021 तक पूरी करना होगी.

कोविड-19 के कारण विगत सत्र 2020-21 में #शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत गैर अनुदान मान्यता प्राप्त अशासकीय स्कूलों में प्रवेश नहीं हो पाए थे. ऐसे पात्र बच्चों के लिए जो सत्र 2020-21 मैं प्रवेश नहीं ले पाए थे, उनके लिए सत्र 2020-21 की निशुल्क प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ की जा रही है. पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि 01 सितंबर से 11 सितंबर 2021 के स्थान पर 06-09-2021 से 20-09-2021 रहेगी (ऑनलाइन आवेदन में किसी प्रकार की गलती होने पर सुधार हेतु भी इसी समय सीमा में आवेदन करना होगा).

आवेदन के पश्चात पोर्टल से प्राप्त रसीद के साथ ही मूल दस्तावेजों को सत्यापन केंद्र पर, सत्यापनकर्ता अधिकारी से सत्यापन करवाना अनिवार्य होगा, जो 02 सितंबर 2021 से 13 सितंबर 2021 के स्थान पर 07-09-2021 से 22-09-2021 तक करवाया जा सकेगा. ऑनलाइन लोटरी के द्वारा आवेदकों को स्कुल आवंटन की सूचना मेसेज के द्वारा 23 सितम्बर 2021 के बजाय 28-09-2021 को दी जाएगी. आवंटन के पश्चात 28 सितम्बर 2021 से 08 अक्टूबर 2021 तक आवंटित स्कूल में प्रवेश लेना आवश्यक होगा.

सत्र 2020-21 में ऑनलाइन आवेदन करने वाले यह ध्यान रखें कि इस सत्र के लिए ऑनलाइन लॉटरी केवल एक ही चरण में होगी. आवेदन करने वाले पालक को यह जानना जरूरी है कि सत्र 2020-21 में बच्चे को आवंटित कक्षा नोशनल होगी अर्थात वह बच्चा वास्तविक रुप से वर्तमान सत्र 2021-22 में प्रवेशित कक्षा से अगली कक्षा में पढ़ेगा परंतु संबंधित अशासकीय स्कूल को वर्तमान कक्षा की फीस प्रतिपूर्ति ही शासन द्वारा की जाएगी.

इस सत्र के लिए आवेदक की आयु की गणना दिनांक 16 जून 2020 की स्थिति से की जाएगी नर्सरी kg1 kg2 में प्रवेश के लिए न्यूनतम 3 से 5 वर्ष की आयु होना जरूरी है एवं कक्षा 1 में प्रवेश के लिए न्यूनतम 5:00 से 7 वर्ष होना जरूरी

ऑनलाइन आवेदन लिंक http://rteportal.mp.gov.in/Lottery/Public/Application/OnlineApplication.aspx

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मध्य प्रदेश में शिक्षा का अधिकार अधिनियम #RTE के अंतर्गत नए सत्र 2021-22 के लिए निःशुल्क प्रवेश प्रकिया शुरु हो चुकी है. गैर अनुदान प्राप्त स्कुलो में शिक्षा का अधिकार अधिनियम के प्रवेश के लिए RTE Admission 2021 #RTE Lottery 2021 स्कुलो की सीट पूर्व में लॉक की जा चुकी है .

आवंटन पत्र डाउनलोड लिंक अंतिम दिनांक 28-07-2021, संस्था द्वारा दिनांक 28 जुलाई 2021 तक स्कुल आवंटन प्राप्त छात्र-छात्रा को प्रवेश हेतु मोबाईल एप्प के द्वारा प्रवेश की कार्यवाही पूर्ण की जा सकेगी.

http://rteportal.mp.gov.in/Lottery/Public/Allotment/Download_Allotment_Letter.aspx

Right to education के अंतर्गत RTE पोर्टल पर (RTE Lottery Admission Date 2021-22) Online Apply for RTE MP ऑनलाइन आवेदन 10 जून 2021 से 30 जून 2021 तक किये जा सकेंगे।

Online Apply किये गए आवेदन की रसीद को दो प्रतियो में समस्त दस्तावेजो के साथ सत्यापन अधिकारी के समक्ष ले जाकर सत्यापन दिनांक 14 जून 2021 से 01 जुलाई 2021 तक करवाये जा सकेंगे।

समस्त प्राप्त ऑनलाइन आवेदनों को रेण्डम पद्धति से ऑनलाइन लॉटरी से चयनित कर स्कूल आवंटन एवं मेसेज द्वारा सूचना दिनांक 06 जुलाई 2021 को किया जाएगा।

जिन बच्चों को स्कूल आवंटन हुआ है, उनके आवंटन पत्र पोर्टल से डाऊनलोड कर आवण्टित किये गए स्कूल में उपस्थिति दर्ज करवाकर 06 जुलाई 2021 से 16 जुलाई 2021 तक प्रवेश प्राप्त करना।

19 जुलाई को द्वितीय चरण की लॉटरी के लिए स्कूलों में शेष रही सीटों की जानकारी प्रदर्शित करना। प्रवेश से वंचित पंजीकृत आवेदको द्वारा 19 जुलाई से 25 जुलाई तक स्कूलों में शेष रही सीटों के लिए चॉइस को अपडेट किया जा सकेगा।

28 जुलाई को RTe Lottery Second Round Allotment जारी किए जाएंगे। Second Round में Allotment प्राप्त आवेदको को दिनांक 28 जुलाई से 07 अगस्त 2021 के बीच Allotted School में आवेदक द्वारा प्रवेश के लिए उपस्थित होना एवं प्रवेश प्रकिया पूर्ण करना।

ऑनलाइन आवेदन के लिए निर्देश- स्कूलों में फ़्री प्रवेश के लिए आवेदन करने वाले आवेदक द्वारा आवेदन केवल Rte MP Admission Link

http://rteportal.mp.gov.in/Lottery/Public/Application/OnlineApplication.aspx

www.rteportal.mp.gov.in पर ही करना होगा। आवेदक द्वारा केवल एक ही आवेदन करना होगा। आवेदन में कम से कम 03 स्कूलो का नाम या अधिकतम 10 स्कूलों का चयन करना होगा।पात्रता सुनिश्चित करने के लिए पात्रता से संबंधित कोई एक दस्तावेज फॉर्म भरते समय स्केन करके अपलोड करना आवश्यक होगा।

उम्र -Nursery,K.G.I,K.G.II में प्रवेश के इच्छुक आवेदको के लिए 16 जून 2021 को उम्र 03 वर्ष से कम एवं 05 वर्ष से ज्यादा नही होना चाहिए। हालांकि गत सत्र 2020-21 के लिए आवेदन करने वालो के लिए यह उम्र 16 जून 2020 की स्तिथि के अनुसार मानी जायेगी।

ऑनलाइन आवेदन के लिए – समग्र आई डी, आधार कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र एवं पात्रता से संबंधित दस्तावेज होना अनिवार्य है.

RTE Admission Form 2021-22 यहाँ से डाउनलोड करे.#शिक्षा के अधिकार कानून के अंतर्गत वर्ष 2021-22 में अशासकीय स्कूलों में प्रवेश

समस्त ऑनलाइन आवेदनो को सत्यापन हेतु जनशिक्षा केंद्र (JSK या BRC) जाना होगा. आवेदन सत्यापन के लिए निकटतम #Jan Shiksha Kendra (JSK) के लिए यहाँ क्लिक करे.

ऑनलाइन आवेदन के लिए मान्यता प्राप्त समस्त अशासकीय स्कूलों की विस्तारित सीमा,स्कुल का नाम, आरक्षित सीटो की संख्या आदि की जानकारी RTE पोर्टल http://rteportal.mp.gov.in/ पर दर्ज कर दी गई है.

आरटीई पोर्टल पर स्कुलो की लिस्ट चेक करने की लिंक निम्न है।
http://rteportal.mp.gov.in/SRMS/Public/Lottery_District_and_Block_wise.aspx

शिक्षा के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत प्रवेश से संबंधित समस्त प्रकार के प्रश्नों के उत्तर नीचे दी गई पीडीएफ में दिए गए है, आप चाहे तो इसको डाउनलोड करके समस्त प्रश्नों के उत्तर प्राप्त कर सकते है.

यदि कोई बंद स्कूल अथवा अल्पसंख्यक स्कूल इसमें इंपोर्ट कर लिया गया है तो उसे भी बीआरसी द्वारा प्रथक किया जाने की कार्यवाही की जाये। कृपया सभी स्कूल का ग्राम/वार्ड, पडोस तथा विस्तारित पडोस तथा स्कूल की प्रथम प्रवेषित कक्षा की आरक्षित सीटें सही हो यह सुनिश्चित करें।

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आरटीई एमपी स्कूल सूची 2021-22

जाने क्या है RTE- यह पूरी जानकारी अपडेट की जा रही है

RTE यानी Right To Education (शिक्षा का अधिकार) . यह पूरे देश में अप्रैल 2010 से लागू किया गया है। 2009 में यह अधिनियम ban चूका था इसलिए इस अधिनियम को  “निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009” के नाम से भी जाना जाता है. भारत सरकार द्वारा इसको सम्पूर्ण देश में लागु किया गया है. मध्यप्रदेश में RTE को 26 मार्च 2011 से लागु किया गया. इस RTE अधिनियम के अनुसार 06 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चो को निजी स्कुलो (Private Schools) में मुफ्त शिक्षा देने का प्रावधान किया गया है. इस अधिनियम में प्रवेशित छात्रो को कक्षा 8 तक मुफ्त शिक्षा दिए जाने का प्रावधान है.

मान्यता प्राप्त निजी विद्यालय जिसको सरकारी अनुदान नहीं मिलता हो, उस School में सबसे छोटी कक्षा की 25 प्रतिशत सीटो पर निशुल्क प्रवेश देना होता है. हालाँकि इसके लिए शासन द्वारा कमजोर वर्ग एवं वंचित समूहों के कुछ मापदंड तय किये गए है. उन मापदंडो के अनुसार ही RTE (राईट टू एजुकेशन) में निजी शेक्षणिक संस्थान में प्रवेश पाया जा सकता है.

जानिए क्या है वंचित समूह और प्रवेश के मापदंड वंचित समूह में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, विमुक्त जाति, वनभूमि के पट्टाधारी परिवार और 40 प्रतिशत से अधिक निःशक्तता वाले बच्चे शामिल, जबकि कमजोर वर्ग के अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे (BPL) जीवन यापन करने वाले परिवार के बच्चे आते है.

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1 thought on “सत्र 2023-24 के लिए RTE आवेदन”

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