मध्य प्रदेश में राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत नर्सरी से कक्षा 08 वी तक निजी स्कूल खोलने के लिए मान्यता प्रदान की जाती है | अप्रेल 2026 से शुरू होने जा रहे नए शेक्षणिक सत्र में नए प्रायवेट स्कूल खोलने के लिए पूरी आवेदन प्रकिया इस पोस्ट के माध्यम से दी जा रही है |
ऑनलाइन आवेदन गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध RTE MP MOBILE एप्प के माध्यम से किये जायेंगे | आवेदन करने के लिये अशासकीय शाला भवन, आवश्यक प्रशिक्षित शिक्षकों तथा स्कूल में आवश्यक संसाधनों की Geo Tag फोटो अपलोड करने के साथ ही आरटीई के मान एवं मानकों की पूर्ति किया जाना अनिवार्य है।
1- जिन मान्यता प्राप्त प्रायवेट स्कूलों की मान्यता अवधि 31 मार्च 2026 को समाप्त हो रही है उन्हें आगामी शैक्षणिक सत्र में स्कूल संचालन के लिये मान्यता नवीनीकरण करना अनिवार्य है। यदि कोई संस्था नवीन अशासकीय स्कूल संचालित करना चाहती है तो निर्धारित प्रक्रिया से आवेदन करना अनिवार्य है।
2- यदि कोई संस्था आगामी शैक्षणिक सत्र में नवीन अशासकीय स्कूल संचालित करना चाहती है तो उसे निर्धारित प्रक्रिया अनुसार मान्यता हेतु आवेदन करना अनिवार्य है।
3- यदि कोई स्कूल कक्षा वृद्धि या कक्षा का भवन परिवर्तित कर उसी ग्राम/वार्ड के अन्य स्थान पर स्कूल संचालन चाहती है तो उसे भी मान्यता हेतु आवेदन करना अनिवार्य है।
4- सत्र 2025–26 में जिन शालाओं द्वारा नवीनीकरण नहीं हुआ है, तो ऐसे स्कूल को सत्र 2026–27 में नवीनीकरण हेतु निर्धारित शुल्क राशि रुपये 10,000/- (दस हजार रुपये मात्र) ऑनलाइन जमा करते हुए मान्यता नवीनीकरण की तरह आवेदन कर सकते हैं।
| नवीन निजी विद्यालय खोलने हेतु आवेदन प्रारंभ दिनांक | 04 दिसम्बर 2025 से (04.12.2025 ) |
| पुराने निजी विद्यालय की मान्यता नवीनीकरण /कक्षा वृद्धि करने हेतु आवेदन प्रारंभ दिनांक | 04 दिसम्बर 2025 से (04.12.2025) |
| नवीन निजी विद्यालय खोलने हेतु आवेदन करने की अंतिम दिनांक | 31 दिसम्बर 2025 (31.12.2025) |
| पुराने निजी विद्यालय की मान्यता नवीनीकरण / कक्षा वृद्धि करने हेतु आवेदन करने की अंतिम दिनांक | 31 दिसम्बर 2025 (31.12.2025) |
अशासकीय स्कूल की मान्यता के हेतु अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (Faq)-
- मान्यता नवीनीकरण /कक्षा वृद्धि करने हेतु आवेदन कैसे करना है ? उत्त्तर – RTE MP मोबाइल एप के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करना अनिवार्य है। यह मोबाइल एप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है।
- आवेदन करने के लिए मोबाइल अप्प की लोकेशन (जियो टेग फोटो) क्या होना चाहिए? उत्त्तर – जिस स्थान से स्कूल भवन नाम सहित स्पष्ट रूप से प्रदर्शित हो वहाँ से स्कूल की जियो टैग फोटो ‘आरटीई एमपी (RTE MP) एप’ से लिया जाना है तथा स्कूल की ले-लआउट स्थान मानचित्र। मोबाइल एप द्वारा दूरी की गणना होगी स्थान से की जायेगी। साथ ही स्कूल में अन्य सुविधाओं, स्कूल में कक्षा कक्षों की जिओ टैग फोटो स्कूल परिसर से ही ली जाना अनिवार्य है।
- क्या स्कूल में कार्यरत शिक्षकों की जानकारी एवं उनकी व्यावसायिक योग्यता की अंक सूची पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य है? उत्तर- हां, स्कूल में कार्यरत शिक्षकों की जानकारी जैसे समग्र , आधार, मोबाइल नंबर, फोटो आदि एवं उनकी व्यावसायिक योग्यता की अंक सूची पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य है।
- क्या स्कूल का संचालन पंजीकृत सोसायटी/ट्रस्ट द्वारा ही किया जाना अनिवार्य है? उत्तर- हाँ, स्कूल का संचालन पंजीकृत सोसायटी/ट्रस्ट द्वारा ही किया जाना अनिवार्य है। फर्म एवं सोसाइटी रजिस्ट्रार से जारी पंजीयन का होना अनिवार्य है।
- राज्य सरकार / सी.बी.एस.ई. / आई.सी.एस.ई. / आई.जी.सी.एस.ई. / आई.बी के पाठ्यक्रम के अनुसार मान्यता हेतु प्रत्येक कक्षा में अनुसरित पाठ्यक्रम और पाठ्यक्रमों के बारे में चाही गई जानकारी दर्ज करना अनिवार्य है।
- जिन मान्यता प्राप्त प्रायवेट स्कूलों की मान्यता अवधि 31 मार्च 2026 को समाप्त हो रही है उनके द्वारा www.rteportal.mp.gov.in में अपने यूजर पासवर्ड से लोगिन कर ओटीपी दर्ज कर मान्यता को अनलॉक करना होगा। इसके पश्चात् RTE MP मोबाइल एप के माध्यम से मान्यता नवीनीकरण हेतु आवेदन किया जा सकेगा।
- स्कूल द्वारा मान्यता नवीनीकरण हेतु, आरटीई पोर्टल से पूर्व की मान्यता अनलॉक करते ही स्कूल को पूर्व में जारी मान्यता समाप्त हो जाएगी तथा पुन: इसी स्कूल आईडी के माध्यम से नवीनीकरण हेतु आवेदन करना अनिवार्य होगा, अन्यथा स्कूल बिना मान्यता के संचालित हो जायेगा। मान्यता अनलॉक करने के बाद नवीनीकरण हेतु निर्धारित प्रक्रिया अनुसार मान्यता आवेदन करना अनिवार्य है।
- यदि कोई स्कूल जिसकी मान्यता 2027 या 2028 तक है तथा वह स्कूल कक्षा की वृद्धि करना चाहता है, अर्थात यदि कोई स्कूल कक्षा 5वीं तक है, परन्तु संचालन समिति उसे स्कूल को कक्षा 8वीं तक करना चाहती है या स्कूल का पता परिवर्तन करना चाहती है, तो ऐसे स्कूल द्वारा भी मान्यता हेतु आवेदन उक्त प्रक्रिया अनुसार किया जा सकता है। कक्षा वृद्धि करने हेतु अथवा पता परिवर्तन हेतु मान्यता अनलॉक करना होगा एवं नवीनीकरण हेतु निर्धारित प्रक्रिया अनुसार ही मान्यता आवेदन कर मान्यता प्राप्त करना अनिवार्य है।
- नवीन मान्यता / मान्यता नवीनीकरण एवं अन्य गतिविधियों हेतु निर्धारित शुल्क का भुगतान आरटीई पोर्टल से ही आवेदन लॉक करने के बाद जमा किया जाना अनिवार्य है।
- कोई संस्था नवीन मान्यता / मान्यता नवीनीकरण और विद्यालय में कक्षा उन्नयन हेतु आवेदन करती है, तो यह सुनिश्चित करे कि मान्यता प्राप्त होने के पश्चात् ही उनके स्कूल में नवीन छात्रों की प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ की जाए अर्थात् जब तक मान्यता प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं हो जाता है तब तक नवीन कक्षाओं हेतु छात्रों को प्रवेश नहीं किया जाए।
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स्कूल सञ्चालन के लिए आवश्यक अवसंरचना :-
- 🏫 स्कूल का भवन सुरक्षा मानकों का पालन करता हो अर्थात् सुरक्षा की दृष्टि से पूर्णतः सुरक्षित हो। स्कूल भवन अग्नि एवं सुरक्षा मापदण्डों एवं मानकों का पालन करता हो।
- 🧑🏫 स्कूल संचालन हेतु छात्र संख्या के अनुसार आवश्यक कक्षाये , कार्यालय कक्ष तथा प्रधानाध्यापक कक्ष होना अनिवार्य है। कक्षा कक्ष पूर्णतः हवादार एवं छात्र अनुपात अनुसार आवश्यक लम्बाई चौडाई के होना अनिवार्य है।
- 🍽️ यदि स्कूल द्वारा स्कूल में लंच (भोजन) भी प्रदान किया जाता है तो स्वच्छ भोजनालय सह भण्डार कक्ष का उपलब्ध होना अनिवार्य है। भवन अग्नि की सुरक्षा (fire safety) से युक्त होना अनिवार्य है।
- 📜 स्कूल का स्वयं का भवन होने की स्थिति में भवन-भूमि की रजिस्ट्री होना अनिवार्य है।
- 📜 किराये के भवन में स्कूल संचालित होने की स्थिति में 3 वर्ष हेतु किराएदारी का रजिस्टर्ड किरायानामा होना अनिवार्य है। (पंजीकृत किराएनामा के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में दायर याचिका क्रमांक WP 6336/2025 में स्थगन प्रदान किया गया है जिसके परिपालन में राज्य शिक्षा केन्द्र द्वारा जारी पत्र क्र/राशिकें/आरटीई/2025/1083 भोपाल दिनांक 01.04.2025 द्वारा पंजीकृत किराएनामा में शिथिलता प्रदान की गयी है। इस संबंध में माननीय उच्च न्यायालय का अंतिम निर्णय मान्य होगा।)
- 🏟️ स्कूल हेतु पर्याप्त आकार में खेल मैदान (Play Ground) की उपलब्धता होना अनिवार्य है। खेल मैदान स्कूल के पास ही होना अनिवार्य है।
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स्कूल में उपलब्ध अन्य आवश्यक सुविधाएँ:-
♿ स्कूल में सभी सुविधाओं तक पहुँच, बाधा रहित होना अनिवार्य है।
📚 स्कूल में पर्याप्त पठन-पाठन सामग्री उपलब्ध होना अनिवार्य है।
⚽ खेलकूद एवं खेल उपकरण– प्रत्येक कक्षा की अपेक्षानुसार उपलब्ध होना अनिवार्य है।
📖 स्कूल में पुस्तकालय होना अनिवार्य है। पुस्तकालय में पाठ्यपुस्तकों से भिन्न प्रति छात्र कम से कम दो पुस्तकें होना अनिवार्य है। स्कूल में पत्रिकाएँ/समाचार पत्र उपलब्ध होना अनिवार्य है। - 💧 स्कूल में स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था होना अनिवार्य है।
भारतीय/पश्चिमी प्रसाधन कक्ष उपलब्ध होना अनिवार्य है। स्कूल में बालकों हेतु शौचालय (01 प्रसाधन प्रति 50 छात्र) एवं बालिकाओं हेतु शौचालय (01 प्रसाधन प्रति 50 छात्रा) होना अनिवार्य है। प्रसाधन में पानी की उपयुक्त व्यवस्था होना अनिवार्य है।दिव्यांग बच्चों के लिए उपयुक्त प्रसाधन होना अनिवार्य है।स्कूल में क्रियाशील स्थिति में अग्नि सुरक्षा उपकरण (प्रति तल न्यूनतम 1) की उपलब्धता होना अनिवार्य।प्रत्येक छात्र के लिए बैठने तथा अध्ययन के लिए समुचित फर्नीचर अनिवार्य है।स्कूल द्वारा उक्त सुविधाओं को मोबाइल एप से फोटो एवं जानकारी अंकित की जाए।
शिक्षक एवं प्रधानाध्यापक-स्कूल में छात्र संख्या मान से विषयवार एवं कक्षावार प्रशिक्षित शिक्षक होना अनिवार्य है।स्कूल में पूर्ण कालिक प्रशिक्षित प्रधानाध्यापक होना अनिवार्य है।समस्त शिक्षकों का जियो टैग फोटो लेकर उनका आधार सत्यापन $e-KYC$ करना अनिवार्य है। शिक्षक का फोटो मोबाइल एप से ही लेना है। शिक्षक के समक्ष एवं उनकी सहमति से आधार ओटोपी लिया जाए। एक शिक्षक का एक से अधिक स्कूल में पंजीयन कर आधार सत्यापन नहीं किया जा सकेगा। इन सभी शिक्षकों को व्यावसायिक रूप से प्रशिक्षित होना अनिवार्य है एवं व्यावसायिक योग्यता की सूची आरटीई पोर्टल पर स्कूल द्वारा अपलोड करना अनिवार्य है।स्कूल द्वारा आगामी 03 वर्ष (मान्यता अवधि) तक शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के मानकों के अनुसार विषयवार आवश्यक शिक्षकों की व्यवस्था बनाए रखी जाना अनिवार्य है। मान्यता प्राप्त होने के बाद यदि कोई शिक्षक छोड़ता है तो उतने ही शिक्षक विषयवार रखना स्कूल के लिए अनिवार्य है।
3 – मान्यता अन्तर्गत विभिन्न गतिविधियों हेतु निर्धारित शुल्क-नवीन मान्यता के लिए आवेदन प्रस्तुत करने वाली प्रत्येक सोसायटी/ट्रस्ट द्वारा मान्यता शुल्क के रूप में प्राथमिक शाला हेतु राशि 5,000 रुपये, माध्यमिक शाला हेतु राशि 7,500 रुपये तथा प्राथमिक सह माध्यमिक शाला हेतु राशि 10,000 रुपये निर्धारित ऑनलाइन प्रक्रिया अनुसार जमा करना होगा।मान्यता नवीनीकरण हेतु प्रक्रिया शुल्क के रूप में प्राथमिक शाला हेतु राशि 2,000 रुपये, माध्यमिक शाला हेतु राशि 3,000 रुपये तथा प्राथमिक सह माध्यमिक शाला हेतु राशि 4,000 रुपये प्रतिवर्ष के मान से मान्यता अवधि हेतु एकमुश्त जमा किया जाना होगा।प्राथमिक से माध्यमिक विद्यालय में उन्नयन करने की स्थिति में नवीनीकरण के समय कार्यवाही की जा सकेगी। इस हेतु शुल्क राशि $5,000/-$ रुपये जमा किए जाकर नवीनीकरण हेतु आवेदन किया जाना होगा।विहित समय सीमा के भीतर नवीन मान्यता/मान्यता के नवीनीकरण के लिए आवेदन प्रस्तुत करने से सोसायटी/ट्रस्ट के असफल रहने पर विलंब शुल्क के रूप में राशि $5,000/-$ रुपये की राशि अतिरिक्त जमा करने पर निर्धारित तिथि से आगामी विलंब शुल्क तिथि तक आवेदन स्वीकार किया जा सकेगा।
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