30 जून तक कर लेवे पेन आधार लिंक

aadhar pan link

यदि आपने इनकम टेक्स विभाग द्वारा जारी परमानेंट अकाउंट नंबर (पेन कार्ड) PAN ले रखा है,तो ये खबर आपके लिए ही है। इनकम टेक्स विभाग द्वारा आधार को पैन कार्ड को आधार से लिंक करने के लिए 30 जून 2021 तक का समय दिया है. हालाँकि पूर्व में यह समय बार बार बढ़ाते रहे है परन्तु अब ये अंतिम सूचना है यदि इसके बाद भी आप आधार को पैन से लिंक नहीं करवाते है तो आपको एक हजार रुपये का जुर्माना भरना पड़ेगा . आयकर कानून 1961 में धारा 234H के जोड़े जाने के कारण यह अनिवार्य हो गया है. यह 23 मार्च को लोकसभा में पारित हो गया है .

यदि आपने दी गई समय सीमा में #पेन को आधार से लिंक नही करवाया तो आपका पेन निष्क्रिय हो जाएगा।

हाल ही में देश के सबसे बड़े सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI ने अपने ग्राहकों को सूचित करते हुवे कहा है कि ‘भविष्य में होने वाली किसी भी असुविधा से बचने के लिए, अपने पेन कार्ड को आधार से लिंक करवा लेवें और बिना किसी रुकावट के बैंकिंग सेवाओ का आनंद लेते रहे।”

क्या है प्रोसेस पेन को आधार से लिंक करने की

आधार को पेन से लिंक करने के लिए सबसे पहले इनकम टेक्स विभाग की अधिकारिक वेबसाईट https://www.incometaxindiaefiling.gov.in/home को खोले.यहाँ आपको निम्न स्क्रीन दिखाई देगी Link Aadhar पर क्लीक करे.

aadhar pan link window

इसके बाद जो विंडो दिखाई देगी उसमे आपकी डिटेल भरे. आपका पेन कार्ड नंबर फिर आधार नंबर और फिर आधार के अनुसार नाम और फिर CAPTCHA डालकर लिंक आधार पर क्लीक कर दीजिये . आपको मेसेज प्राप्त होगा . 24 घंटे बाद आपका स्टेटस अपडेट हो जायेगा .

SMS के जरिए लिंक करें पैन कार्ड और आधार कार्ड

आप अपने पैन को आधार नंबर से मेसेज के द्वारा भी लिंक कर सकते हैं. इसके लिए आपको अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से 567678 या 56161 पर एक टेक्सट मेसेज करना होगा. अपने मोबाइल में UIDPAN (12 डिजिट आधार नंबर) (10 डिजिट PAN) टाइप करें और उसे 567678 या 56161 पर भेज दें. इसके बाद आपके आधार डिटेल्स के अनुसार इनकम टैक्स डिपार्टमेंट (आयकर विभाग) आपके नाम, जन्म तिथि और लिंग को वैलिडेट करेगा जिसके बाद ये प्रकिया हो जाएगी।

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