जब आपका Driving License (DL) खो जाता है या फिर चोरी हो जाता है तो क्या करना चाहिए ?
घबराने की बिलकुल भी जरुरत नहीं है , यह हममें से अधिकांश के साथ कभी न कभी हो सकता है। सबसे बड़ी चिंता यह होती है कि बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाने पर भारी चालान कट सकता है। भारत में बिना वैध लाइसेंस के गाड़ी चलाने पर ₹5,000 तक का जुर्माना और जेल भी हो सकती है।
परन्तु क्या आप जानते है कि अब Duplicate Driving License बनवाना पहले से बहुत आसान हो गया है। अब Duplicate Driving License बनवाने के लिए आपको RTO के बार-बार चक्कर काटने की ज़रूरत नहीं है। Duplicate Driving License के लिए ऑनलाइन घर बैठे भी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं।
आगे मैं आपको Duplicate Driving License बनवाने की पूरी प्रक्रिया (Online और Offline), ज़रूरी दस्तावेज़, फीस आदि के बारे में विस्तार बताता हूँ|
Driving License कब ज़रूरी होता है?
Duplicate DL के लिए आप इन स्थितियों में आवेदन किया जाता है :
1. Loss/Theft: जब Driving License खो गया हो या चोरी हो गया हो।
2. Mutilated/Damaged: जब Driving License फट गया हो, जल गया हो या पूरी तरह खराब हो गया हो।
3. Text fading: जब Driving License पर लिखी जानकारी या फोटो मिट गई हो।
Step 1: सबसे पहले क्या करें?
अगर आपका ड्राइविंग लाइसेंस (Driving License) खो गया है या चोरी हुआ है, तो सबसे पहला काम है पुलिस में शिकायत दर्ज करना। यह इसलिए ज़रूरी है ताकि आपके Driving License का कोई गलत इस्तेमाल न कर सके।
Online FIR/NCR: आजकल ज़्यादातर राज्यों में पुलिस की वेबसाइट शिकायत दर्ज क़रने की Online सुविधा उपलब्ध है या नज़दीकी पुलिस स्टेशन जाकर एक ‘General Diary’ (GD) एंट्री या NCR लिखवा सकते हैं। FIR/NCR की कॉपी को संभाल कर रखें, Duplicate DL अप्लाई करते समय इसकी ज़रूरत पड़ेगी।
Duplicate Driving License के लिए ज़रूरी दस्तावेज़ / Documents Required for Duplicate Driving License
आवेदन करने से पहले ये कागज़ात तैयार रखें:
1. FIR/NCR की कॉपी (अगर लाइसेंस खोया/चोरी हुआ है)।
2. Affidavit (शपथ पत्र): एक स्टैम्प पेपर पर नोटरी द्वारा सत्यापित हलफनामा, जिसमें लिखा हो कि आपका लाइसेंस खो गया है।
3. Form-LLD: यह डुप्लीकेट लाइसेंस का आवेदन फॉर्म है (ऑनलाइन मिल जाता है)।
4. पते का प्रमाण पत्र Address Proof: (आधार कार्ड, वोटर आईडी, पासपोर्ट आदि)।
5. पहचान का प्रमाण पत्र Identity Proof: (पैन कार्ड, आधार कार्ड आदि)।
6. Passport Size Photos:
7. Original DL की टूटी-फूटी कॉपी (अगर लाइसेंस डैमेज हुआ है तो)।
Duplicate Driving License Online कैसे बनवाएं? (Parivahan Sewa)
भारत सरकार के परिवहन मंत्रालय (MoRTH) ने ‘Parivahan Sewa’ पोर्टल के ज़रिए यह प्रक्रिया आसानी के की जा सकती है |Step-by-Step Online Process:
1. सबसे पहले parivahan.gov.in पर जाएं और “Online Services” मेनू में “Driving Licence Related Services” चुनें। या https://sarathi.parivahan.gov.in/sarathiservice/stateSelection.do
2. राज्य चुनें: अपना राज्य (State) चुनें जहाँ से आपका ओरिजिनल लाइसेंस बना था।
3. Duplicate DL चुनें: मेनू में “Apply for Duplicate DL” के विकल्प पर क्लिक करें।
4. Details भरें: अपना पुराना Driving License Number और Date of Birth (DOB) डालें।

5. Application Form: आपके लाइसेंस की डिटेल्स स्क्रीन पर आ जाएंगी। यहाँ आपको कन्फर्म करना है और फिर लिस्ट में से “Issue of Duplicate DL” सर्विस को टिक करना है।
6. Documents Upload करें: अपनी FIR कॉपी, एड्रेस प्रूफ और एफिडेविट स्कैन करके अपलोड करें।
7. Fees Payment: अंत में आपको फीस का भुगतान ऑनलाइन (Net Banking/UPI/Card) करना होगा।
8. Print Receipt: पेमेंट सफल होने के बाद रसीद (Receipt) और भरा हुआ फॉर्म प्रिंट कर लें।
Method 2: Offline RTO जाकर कैसे बनवाएं?
अगर आप इंटरनेट के साथ सहज नहीं हैं, तो आप सीधे RTO ऑफिस जा सकते हैं:
1. जिस RTO से आपका लाइसेंस जारी हुआ था, वहां जाएं।
2. वहां से Form LLD लें और उसे भरें।
3. फॉर्म के साथ FIR की कॉपी, एफिडेविट और अपने ID प्रूफ अटैच करें।
4. निर्धारित फीस काउंटर पर जमा करें और रसीद लें।
5. आपके बायोमेट्रिक्स (फोटो और साइन) दोबारा लिए जा सकते हैं।
6. वेरिफिकेशन के बाद, आपका Duplicate DL 15-30 दिनों के भीतर डाक द्वारा आपके घर आ जाएगा।
Duplicate Driving License Fees (फीस चार्ट 2025-26)
डुप्लीकेट लाइसेंस बनवाने का खर्च राज्य के अनुसार थोड़ा अलग हो सकता है, लेकिन केंद्रीय मोटर वाहन नियमों के अनुसार सामान्य शुल्क इस प्रकार है:
| सर्विस का नाम (Service Name) | अनुमानित फीस (INR) |
| Duplicate Driving License Issuance | ₹200 |
| Form 7 / Smart Card Fee | ₹200 |
| Service Charges (if online) | ₹50 – ₹100 |
| Total Cost (कुल खर्चा) | ₹400 – ₹500 |
(नोट: अगर आप ग्रेस पीरियड के बाद रिन्यूअल के साथ डुप्लीकेट बनवा रहे हैं, तो फीस ज्यादा हो सकती है।)
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQs)
Q1. क्या मैं भारत में किसी भी RTO से Duplicate DL बनवा सकता हूँ?
नहीं, आम तौर पर आपको उसी RTO में आवेदन करना चाहिए जहाँ से ओरिजिनल लाइसेंस जारी हुआ था। हालाँकि, अब सारथी पोर्टल (Sarathi Portal) पर अगर आपका डेटा ऑनलाइन है, तो आप राज्य के किसी भी RTO से सेवा ले सकते हैं, लेकिन इसके लिए पते का प्रमाण (Address Proof) उसी RTO क्षेत्र का होना चाहिए।
Q2. Duplicate DL आने में कितना समय लगता है?
ऑनलाइन आवेदन और वेरिफिकेशन के बाद, आमतौर पर 15 से 30 दिनों के अंदर लाइसेंस स्पीड पोस्ट के ज़रिए आपके घर पहुँच जाता है।
Q3. क्या FIR करना ज़रूरी है?
जी हाँ, अगर लाइसेंस ‘खोया’ या ‘चोरी’ हुआ है, तो FIR/NCR अनिवार्य है। अगर लाइसेंस केवल ‘खराब’ (Damaged) हुआ है, तो FIR की ज़रूरत नहीं होती, बस आपको पुराना लाइसेंस जमा करना होता है।Q4. अगर मुझे अपना DL नंबर याद नहीं है तो क्या करूँ?
आप Parivahan वेबसाइट पर “Find Application Number” या “DL Search” विकल्प का उपयोग कर सकते हैं। वहां अपना नाम, जन्मतिथि और राज्य डालकर आप अपना DL नंबर खोज सकते हैं।
Driving License एक महत्वपूर्ण दस्तावेज़ है। इसके खो जाने पर पैनिक न करें, बस ऊपर बताए गए स्टेप्स को फॉलो करें। बिना लाइसेंस गाड़ी चलाना न केवल गैर-कानूनी है, बल्कि बीमा क्लेम (Insurance Claim) में भी दिक्कत पैदा कर सकता है।
